बीजापुर : आज से 6 अगस्त तक जिले के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

बीजापुर : आज से 6 अगस्त तक जिले के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
 

स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आपातकालीन सेवाएं संचालित रहेंगी

बीजापुर भारत बुधवार 29 जुलाई 2020:

बीजापुर : नेलसनार-कोडोली एवं पिनकोंडा में दिव्यांगजन चिकित्सा परीक्षण शिविर संपन्न 82 दिव्यांगजन हुए लाभान्वित

बीजापुर : नेलसनार-कोडोली एवं पिनकोंडा में दिव्यांगजन चिकित्सा परीक्षण शिविर संपन्न 82 दिव्यांगजन हुए लाभान्वित
 

बीजापुर भारत बुधवार 29 जुलाई 2020:

बीजापुर न्यूज़: मनवा आफिस - असल आफिस के तहत अतिरिक्त मापदण्डों को सुनिश्चित करने के निर्देश: कलेक्टर रितेश अग्रवाल

बीजापुर 22 जून 2020 - जिले में शासकीय कार्यालयों को स्वच्छ - सुंदर एवं सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से मनवा आफिस असल आफिस हेतु मापदण्ड पूर्व में निर्धारित किये गये थे, वर्तमान में उक्त निर्धारित मापदंण्डों के अतिरिक्त मापदण्डों को सुनिश्चित करने के निर्देश विभाग प्रमुखों तथा कार्यालय  प्रमुखों को दिये गये है। इस संबंध में कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने जारी परिपत्र में निर्देशित किया है निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का स्व-मूल्यांकन कर मनवा ऑफिस - असल ऑफिस  को विकसित किया जाये।

बीजापुर न्यूज़: कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने गंगालूर एवं चेरपाल का किया भ्रमण : ग्रामीणों से मिलकर मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों से बचने एवं सावधानी बरतने के दिए सुझाव

बीजापुर 20 जून 2020 कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने आज बीजापुर जिले के गंगालूर व चेरपाल का भ्रमण किया। इस दौरान कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल ने  महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों सुपोषणए सुखा राशन की घर पहुंच सुविधा एवं उपलब्धता के बारे मे ग्रामीणों से पूछा।

बीजापुर : नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान करने गाइडलाईन जारी

गाइडलाईन दर पर निर्धारित राशि लेकर भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करने का अधिकार कलेक्टर को मिला

बीजापुर : अनुमति प्राप्त सभी दुकानों को प्रातः 05 बजे से रात्रि 09 बजे तक खुलेंगे

बीजापुर दिनांक 16 जून 2020   कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल द्वारा सम्पूर्ण बीजापुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30 जून 2020 तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त पूर्व आदेश गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त सभी दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहने का आदेश जारी किया गया था, जिसे आंशिक संशोधन कर अनुमति प्राप्त सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं अन्य प्रतिष्ठानों को प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालन हेतु अनुमति दी गई है। पूर्व मे जारी अन्य निर्देश